बिग ब्रैकिंग: केवटी प्रखण्ड के कई ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा जीएसटी के कर का नहीं किया जा रहा भुगतान, 25 मार्च तक अगर ईंटों का जीएसटी जमा नहीं किया तो होगी कार्यवाही
राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, दरभंगा देवानन्द शर्मा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि खनन विभाग, दरभंगा से प्राप्त सूची पर केवटी प्रखण्ड एवं थाना क्षेत्र में जाँच के दौरान पाया गया कि कतिपय ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा जीएसटी कानून के तहत कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पढ़े पूरी खबर.....
दरभंगा :- राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, दरभंगा देवानन्द शर्मा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि खनन विभाग, दरभंगा से प्राप्त सूची पर केवटी प्रखण्ड एवं थाना क्षेत्र में जाँच के दौरान पाया गया कि कतिपय ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा जीएसटी कानून के तहत कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं।
इसमें प्रमुख रूप से चांद ईंट उद्योग, प्रो. विनोद यादव, जेठीयाही, थाना केवटी, मे.पप्पु ईंट उद्योग, प्रो. राजन कुमार, मौजा-मझीगामा, थाना केवटी, मार्का "आनन्द", मे. मिन्टू कृपाल ईंट उद्योग, प्रो. नवीन कुमार यादव, मौजा- हनुमाननगर, थाना केवटी, मार्का "मिन्टू कृपाल" एम.पी.वाई. ईंट उद्योग, प्रो. हेमचन्द्र यादव, मौजा जेठियाही, थाना केवटी, मार्का "एम.पी.वाई.", मे. सुशीला ईंट उद्योग, प्रो. श्री शत्रुधन प्रसाद, मौजा बनवारा, नया गांव, थाना केवटी, में. जीवन ईंट उद्योग, प्रो. मनोज कुमार यादव, मौजा बनवारा, नया गांव, थाना केवटी, मार्का "जीवन" मे. अनीता ईंट उद्योग, प्रो. शम्भु पंजियार, मौजा एवडारा, थाना केवटी मार्का "अनीता", मे. उत्सव ईंट उद्योग, प्रो. लाल बाबू साह, मौजा लैला चौर, थाना केवटी आदि हैं।
राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, दरभंगा देवानन्द शर्मा द्वारा निदेश दिया गया है कि जिन ईंट भट्ठे मालिकों ने अपने-अपने बकाये कर कर भुगतान नहीं किया है, वे 25 मार्च 2023 तक सभी बकाये कर का भुगतान कर दें, अन्यथा माल एव सेवा कर अधिनियम 2017 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधि सम्मत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।