बिग ब्रेकिंग: चर्चित रामबाग कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा हत्याकांड में फैसला, तीनों अभियुक्त दोषी करार

चर्चित कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा की जघन्य हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने भादवि की धारा 302,307 और 27 आर्म्स एक्ट एवं 34 भादवि में सोमवार को विश्वविद्यालय थाना के लक्ष्मीसागर के अभिजीत श्रीवास्तव, नगर थाना के शुभंकरपुर के अभिषेक राज, कटरा थाना के लखनपुर के आशु ठाकुर को दोषी करार दिया है. पढ़े पुरी खबर..........

बिग ब्रेकिंग: चर्चित रामबाग कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा हत्याकांड में फैसला, तीनों अभियुक्त दोषी करार
चर्चित रामबाग कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा हत्याकांड में फैसला, तीनों अभियुक्त दोषी करार; फोटो: मिथिला जन जन की आवाज

दरभंगा:- चर्चित कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा की जघन्य हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने भादवि की धारा 302,307 और 27 आर्म्स एक्ट एवं 34 भादवि में सोमवार को विश्वविद्यालय थाना के लक्ष्मीसागर के अभिजीत श्रीवास्तव, नगर थाना के शुभंकरपुर के अभिषेक राज, कटरा थाना के लखनपुर के आशु ठाकुर को दोषी करार दिया है।

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राज किला के अंदर रामबाग के कंकाली मंदिर परिसर में पुजारी राजीव कुमार झा को 14 अक्टूबर 21 को 4:30 बजे सुबह में अभियुक्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र आयुष वैभव ने विश्वविद्यालय थाना में कांड संख्या 324/21 दर्ज कराया था। विश्वविद्यालय थाना का थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने स्वयं अनुसंधान के लिए पुलिस बल के साथ कंकाली मंदिर परिसर पहुंचकर जख्मी पुजारी के जख्म से खून लगा वस्त्र आदि बरामद किया। वहीं रिवाल्वर और गोली भी अभियुक्त के पास से बरामद किया। पुलिस ने जख्मी पुजारी को ईलाज के लिए डीएमसीएच ले गए। ईलाज के दौरान चिकित्सकों ने जख्मी पुजारी को मृत घोषित कर दिया।

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जहां पुलिस ने मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया अनुसंधानक ने कांड के अनुसंधान के पश्चात 12 जनवरी 2022 को आरोप पत्र समर्पित किया। अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि 2 फरवरी 24 को इस हत्या मामलें में कोर्ट ने लक्ष्मी सागर मुहल्ला के अरुनेश कुमार श्रीवास्तव का पुत्र अभिजीत श्रीवास्तव, शुभंकरपुर मुहल्ला के अमर कुमार यादव का पुत्र अभिषेक राज और मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना के लखनपुर गाँव निवासी मनोज ठाकुर का पुत्र आशु ठाकुर के विरुद्ध 302, 307, 34 भादवि और 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठन किया।

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वहीं 28 फरवरी 24 से 3 दिसम्बर 24 तक कुल आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में कराई गई। सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सोमवार को पुजारी हत्याकांड में अभिजित श्रीवास्तव, अभिषेक राज और आशु ठाकुर को भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 302, 307, 34 भादवि और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया। सजा की अवधि के निर्धारण के बिन्दु पर बहस तथा सजा अवधि निर्धारण कर निर्णय सुनाने के लिए 16 जनवरी 25 की तिथि निर्धारित किया है।