दरभंगा: दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास सहित 50 हजार का जुर्माना

दरभंगा में मानवता को शर्मसार करने वाले एक अभियुक्त को शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास (जीवन पर्यंत) की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर

दरभंगा: दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास सहित 50 हजार का जुर्माना

दरभंगा। मानवता को शर्मसार करने वाले एक अभियुक्त को शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास (जीवन पर्यंत) की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्मी को भादवि की धारा 376 (2) एम में आजीवन सश्रम (संपूर्ण जीवन) 376 (2) एम में ताउम्र कैद तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में भी आजीवन सश्रम कारावास की सजा तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का आदेश दिया है। अर्थदंड नही चुकाने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त साधारण सजा भुगतने का प्रावधान किया है। वहीं कोर्ट ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से उसके इलाज, देखभाल और परवरिश के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय दिया है।

इसके अतिरिक्त जुर्माना राशि भी पीड़िता को हीं मिलेगी। अदालत ने महिला थानाकांड सं.40/20 से बने जीआर नं.39/20 का विचारण पूरी कर एक ढ़ाई वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की जुर्म में कमतौल थाना क्षेत्र के रजौन निवासी देवचन्द्र झा के पुत्र गुड्डू झा को सजा सुनाई है। अदालत ने गत 22 अक्टूबर को हीं दुष्कर्मी को दोषी घोषित किया था। विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि 3 अगस्त 20 को अभियुक्त ने अपनी बहन के साथ खेल रही बच्ची को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। परिजनों द्वारा तालाश करने पर खून से लथपथ बेहोश अवस्था में पुल के पास मिली।

बच्ची को डीएसीएच में भर्ती कराया गया, जहां दो महीने तक बच्ची का इलाज हुआ। इसकी प्राथमिकी महिला थाना में 4 अगस्त 20 को दर्ज हुई। इस केश में 26 सितंबर 20 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र समर्पित किया गया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 8 गवाह तथा 24 कागजाती सबूत दाखिल की गई।