पंचायत चुनाव में अनियमितता के आरोप में निलंबित किये गए सिंहवाड़ा के बीडीओ शशि प्रकाश।
विभाग ने सिंहवाड़ा के बीडीओ शशि प्रकाश को निलंबित कर दिया है। पढ़े इस खबर को
सिंहवाड़ा। विभाग ने सिंहवाड़ा के बीडीओ शशि प्रकाश को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में शशि प्रकाश का मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालंदा निर्धारित किया गया है। साथ ही इनके विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बीडीओ शशि प्रकाश के विरुद्ध पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, गैर जिम्मेदार आचरण, बिहार सरकारी सेवक आंचार नियमावली 1976 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली- 2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप पत्र डीएम द्वारा गठित किया गया था जो उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने विभाग को उपलब्ध कराया था।
प्राप्त आरोप पत्र पर विभाग ने स्पष्टीकरण की मांग की थी। लेकिन संबंधित बीडीओ ने विभाग को स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसके बाद शशि प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। इसमें पाया गया कि उन पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। चूंकि शशि प्रकाश के विरुद्ध गठित आरोप वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित है तथा गंभीर प्रकृति के हैं, जिसकी वृहत जांच की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया। श्री प्रकाश के सिंहवाड़ा में पदस्थापित रहने से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका व्यक्त की गई है। निलंबित बीडीओ श्री प्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविन्द मंडल को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही डीएम को जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया है।