बड़ा फैसला:- सोशल मीडिया पर मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव बंद होगा प्रचार
दरभंगा :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर दरभंगा जिले के चार नगर निकाय यथा :- नगर परिषद् बेनीपुर, नगर पंचायत बहेड़ी, नगर पंचायत हायाघाट एवं नगर पंचायत कुशेश्वरस्थान पूर्वी में प्रथम चरण में मतदान की तिथि 18 दिसम्बर 2022 एवं द्वितीय चरण में तीन नगर निकाय यथा :- दरभंगा नगर निगम, सिंहवाड़ा एवं भरवाड़ा में मतदान की तिथि 28 दिसम्बर 2022 को निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि उक्त अवसर पर मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र के लिए न केवल निर्वाचन के दिन के योजना के परिप्रेक्ष्य से, बल्कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण का निर्माण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 तथा नगरपालिका आम निर्वाचन- 2022 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता के भाग-2, कंडिका (2),(3) के तहत् मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि में प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा।
उक्त के आलोक में उन्होंने सभी संबंधित को निर्देश दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुपालन हेतु सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाये। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थी/अभिकर्ता/राजनैतिक कार्यकर्त्ता से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अभियान अवधि के समापन पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी अभियान नहीं होगा। राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस कार्यकर्ताओं/अभियान कार्यकर्ताओं, जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, की निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माहौल को दुर्बल कर सकती है। ऐसे सभी कार्यकर्त्ता अभियान अवधि समाप्त होने के तुरंत पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे।
उन्होंने कहा कि मतदान समापन समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मतदान समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपीनीयन पोल का कोई भी परिणाम, किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर वाहनों के परिचालन संबंधी बिनियमन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
मतदान दिवस पर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा पार्षद पद के अभ्यर्थी हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमान्य वाहन की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी अभ्यर्थी/उनके एजेंट द्वारा मतदान केन्द्रों पर और मतदाताओं को निःशुल्क वाहन प्रदान करना एक भ्रष्ट आचरण है और कड़ाई पूर्वक निषिद्ध है । उन्होंने कहा कि मतदान के लिए बूथ पर जाने के लिए स्वयं/परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहनों को मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी के अन्दर अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी के अन्दर मतदान केन्द्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के अन्दर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है।