दरभंगा :- नाबालिक के साथ दुष्कर्म के जुर्म में लालबाबू को 30 साल का कारावास
न्यायमंडल, दरभंगा के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे विनय शंकर की अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में एक दुष्कर्मी को 30 वर्षों का सश्रम कारावास तथा 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. पढ़े पूरी खबर...
दरभंगा। न्यायमंडल, दरभंगा के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे विनय शंकर की अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में एक दुष्कर्मी को 30 वर्षों का सश्रम कारावास तथा 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सदर थाना अन्तर्गत मब्बी ओपी क्षेत्र के शीशो पशचिमी गांव निवासी दुष्कर्मी लालबाबू परमहंस को भादवि की धारा 376(3) में क्रमश: 30 बर्ष का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 में एक वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 30 वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सजायाफ्ता दुष्कर्मी को अर्थदंड नही चुकाने पर क्रमश: 6 माह,1 माह और 6 माह अर्थात 13 माह अतिरिक्त सजा भूगतना पड़ेगा। अभियुक्त को मिली सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। वहीं अदालत ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना से उसके पुणर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से 4 लाख रुपये भुगतान करने का निर्णय पारित किया है। अभियोजन पक्ष का संचालन स्पेशल पी.पी. विजय कुमार पराजीत ने किया।