दरभंगा के चर्चित कंकाली मंदिर पुजारी राजीव हत्याकांड के मामले में तीनों आरोपितों को मिली उम्रकैद की सजा, चार साल पहले मंदिर प्रांगण में घटना को दिया था अंजाम

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने रामबाग स्थित कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा उर्फ अंटू की निर्मम हत्या मामले में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने कांड के तीनों अभियुक्त अभिजीत श्रीवास्तव, आशु ठाकुर और अभिषेक राज को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड, धारा 307 में पांच वर्ष कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. पढ़े पुरी खबर........

दरभंगा के चर्चित कंकाली मंदिर पुजारी राजीव हत्याकांड के मामले में तीनों आरोपितों को मिली उम्रकैद की सजा, चार साल पहले मंदिर प्रांगण में घटना को दिया था अंजाम
दरभंगा के चर्चित कंकाली मंदिर पुजारी राजीव हत्याकांड के मामले में तीनों आरोपितों को मिली उम्रकैद की सजा; फोटो: मिथिला जन जन की आवाज

दरभंगा:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने रामबाग स्थित कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव कुमार झा उर्फ अंटू की निर्मम हत्या मामले में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने कांड के तीनों अभियुक्त अभिजीत श्रीवास्तव, आशु ठाकुर और अभिषेक राज को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड, धारा 307 में पांच वर्ष कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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दोषी आशु ठाकुर को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. मामले में अभियोजन की ओर से काम कर रहे अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि पुजारी हत्या मामले को ले मृतक के पुत्र आयुष वैभव के आवेदन पर विश्वविद्यालय थाना में साल 2021 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामला अदालत में चल रहा था.

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एपीपी ने बताया कि न्यायालय में आरोप गठन के पश्चात अभियोजन की ओर से आठ लोगों की गवाही करायी गयी. विदित हो कि इस हत्याकांड के साक्षी सह मृत पुजारी के पुत्र आयुष वैभव पर 13 दिसंबर को कातिलाना हमला भी हुआ था. आयुष वैभव ने कहा कि अंतत उनके परिवार को न्याय मिल गया.