67 वीं बी.पी.एस.सी. (पी.टी.) परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक
बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं बी.पी.एस.सी. (पी.टी.) की परीक्षा 30 सितम्बर 2022 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर
दरभंगा :- बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं बी.पी.एस.सी. (पी.टी.) की परीक्षा 30 सितम्बर 2022 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएगी। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचाररहित परीक्षा का आयोजन/सम्पन्न कराने हेतु मुख्य सचिव, बिहार श्री आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद एवं सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की गयी।
बैठक में परीक्षा कदाचार रहित सम्पन्न कराने को लेकर किये गए बदलाव से अवगत कराते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि निजी विद्यालयों/संस्थानों में बनाए गए परीक्षा केन्द्र में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति रेण्डमाईजेशन के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर 11 बजे के बाद किसी भी परस्थिति में उम्मीदवार का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। 11-12 बजे तक परीक्षार्थी अपने कक्ष में बैठे रहेंगे। इस दौरान उन्हें कक्षा से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। गश्ती दण्डाधिकारी द्वारा प्रश्न पत्र का बक्सा 11 बजे के बाद ही केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। बक्सा के अन्दर प्रश्नपत्र का शिल्ड लिफाफा परीक्षा कक्ष के अन्दर परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् ओ.एम.आर. सीट उसी लिफाफे में परीक्षार्थियों के सामने ही शिल्ड किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त 15 मिनट के बाद ही परीक्षार्थी कमरा छोड़ सकेंगे। सभी परीक्षा केन्द्र पर जैमर की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र का बॉक्स, जिस लॉकर में रखा जाएगा, वह कम्बीनेशन लॉक होगा, जिसका नम्बर 30 सितम्बर को पूर्वाह्न 10ः00 बजे एस.एम.एस. के माध्यम से भेजा जाएगा,जिससे वह खुलेगा। इस परीक्षा में कदाचार में पाये जाने वाले उम्मीदवार को लम्बे समय तक परीक्षा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही ओ.एम.आर. सीट ब्लैक छोड़ने वाले उम्मीदवार की भी सूची बनायी जाएगी तथा भविष्य के लिए उन पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के लिए आधार आवश्यक होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह दण्डाधिकारी या केन्द्राधीक्षक क्यों न हो, स्मार्ट फोन की अनुमति नहीं होगी। केवल केन्द्राधीक्षक नन स्मार्ट फोन रख सकेंगे।
दरभंगा जिले में 41 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें 25 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी करायी जाएगी। परीक्षा तिथि को जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा -144 लागू किया जाएगा। उसके इर्द-गिर्द ठेला, खोमचा वाले को वहाँ रहने की अनुमति नहीं होगी। स्थाई दुकान में भी ग्राहक और दुकानदार के अलावा किसी अन्य को रहने की इजाजत नहीं होगी। ग्राहक समान क्रय कर चले जाएंगे, न कि रूक सकेंगे। परीक्षा के पूर्व शहरी क्षेत्र के लॉज में छापामारी भी करायी जाएगी।
उक्त बैठक में दरभंगा एन.आई.सी. से जिलाधिकारी राजीव रौशन, सहायक समाहर्त्ता सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।